धोखाधड़ी के आरोप में सत्य प्रकाश अग्रवाल को मिली अग्रिम जमानत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा २० मई ।

धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में घिरे सत्य प्रकाश अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल, निवासी कर्मयोगी कमला नगर, को जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने अग्रिम जमानत दे दी है। उनकी रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

क्या था मामला ?

यह मामला कमला नगर थाने में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता श्रीमती रीतू अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि वह गणेश आर्केड मार्केट, शाह मार्केट की स्वामिनी हैं।

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उनके अनुसार, उनके भतीजे सत्य प्रकाश अग्रवाल और उनकी पत्नी राखी अग्रवाल इस दुकान को हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने फर्जी कागजात तैयार किए।

अदालत का फैसला

जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा के तर्कों को सुनने के बाद सत्य प्रकाश अग्रवाल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

इस आदेश के बाद सत्य प्रकाश अग्रवाल को अब इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

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विवेक कुमार जैन
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