उपभोक्ता आयोग से सहारा क्रेडिट के जमाकर्ता को दिलाई ₹2,00,664 /- की राहत

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आगरा २ जून ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसले में वादी मुनेश सारस्वत को ₹2,00,664/- का चेक प्रदान कर बड़ी राहत दी है।

आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने स्वयं यह अकाउंट पेयी चेक सौंपकर उपभोक्ता के हित को सुनिश्चित किया।

मामला वादी मुनेश सारस्वत पुत्र सूबेदार सारस्वत, निवासी शिवाजी धाम, कालिंदी विहार, थाना एत्माद्दौला, आगरा से जुड़ा है। उन्होंने अपने अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह के माध्यम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ और अन्य के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में शिकायत दर्ज कराई थी।

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मुनेश सारस्वत ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने सहारा इंडिया की ख्याति और प्रतिष्ठा पर विश्वास करते हुए उसकी कंपनी में निवेश किया था। हालांकि, परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद, विपक्षी कंपनी ने उन्हें निवेशित धनराशि का भुगतान नहीं किया। विधिक नोटिस भेजने के बाद भी जब भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, तो मुनेश सारस्वत ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2023 में इस मामले की सुनवाई करते हुए वादी के पक्ष में आदेश पारित किया था। आयोग की सख्ती और लगातार दबाव के बाद, विपक्षी कंपनी ने अंततः बकाया धनराशि जमा की।

इसके परिणामस्वरूप, आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मुनेश सारस्वत को ₹2,00,664/- का अकाउंट पेयी चेक सौंपकर उन्हें न्याय दिलाया। यह फैसला उन हजारों जमाकर्ताओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिनकी मेहनत की कमाई सहारा जैसी कंपनियों में फंसी हुई है।

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विवेक कुमार जैन
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