इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत जारी

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट (विशेष जज, एमपी-एमएलए कोर्ट) में चल रही कार्यवाही पर लगाई गई अंतरिम रोक को जारी रखने का निर्देश दिया है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ कर रही है।

Also Read – अग्निकांड में हुए नुकसान पर आगरा उपभोक्ता आयोग द्वितीय का बड़ा फैसला: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को ₹73 लाख से अधिक चुकाने का आदेश

सुनवाई का घटनाक्रम:

* याचिका पर सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया।

* इसके जवाब में, याचिकाकर्ताओं (सांसद ज़िया उर रहमान बर्क और जफर अली) के वकील ने कोर्ट से रिजाइंडर एफिडेविट (जवाबी हलफनामा) दाखिल करने के लिए समय मांगा।

* कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

* यह भी उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को संभल हिंसा मामले में याचिकाकर्ता जफर अली को जमानत दे दी थी।

याचिकाकर्ताओं की मांग:

* सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संभल के स्पेशल जज (एमपी/एमएलए) कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। उनके खिलाफ 24 नवंबर 2024 को संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

* जामा मस्जिद कमेटी के चेयरमैन जफर अली ने अपनी याचिका में संभल हिंसा के मामले में ट्रायल कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी है।

हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक जारी रखने का फैसला सांसद बर्क और जफर अली दोनों के लिए एक बड़ी राहत है, जब तक कि मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *