आगरा /प्रयागराज 4 सितंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक स्कूलों की छात्राओं को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो कोर्स का अनिवार्य प्रशिक्षण देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रयागराज की श्रीमती शालिनी अग्रवाल की जनहित याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि यह छात्राओं के मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वह अपने को स्वतंत्र एवं मजबूत स्थिति में पाएंगी।
लेकिन न्यायालय ने उनके तर्क को नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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