बीमा कंपनी को परिवाद संस्थित दिनांक 01/02/2022 से अदायगी दिनांक तक दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भी अदा करनी होगी रकम
आगरा 29 मार्च ।
स्थाई स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य पदमजा शर्मा एवं हेमलता गौतम ने एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से वादी मुकदमा को 4,03,940/- रुपये के साथ साथ परिवाद दाखिल किए जाने की तिथि से दस प्रतिशत साधारण ब्याज और मानसिक कष्ट के रूप में 5 हजार रुपये भी वादी मुकदमा को दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नितिन जैन पुत्र सुमेर चन्द जैन निवासी बाग फरजाना आगरा ने अपनी टोयटा इनोवा क्रिस्टा कार का एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से बीमा कराया था।
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वादी की न्यू ब्रांड कार 5 फरवरी 2018 को दिल्ली से बीमित अवधि के दौरान चोरी चली गयी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अदालत की एफआर स्वीकृति रिपोर्ट संलग्न कर बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत करने पर बीमा कंपनी द्वारा 5 जून 2018 को क्लेम की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर 80 प्रतिशत राशि 16,15,760/- रुपये का ही भुगतान किया गया ।
शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं करने पर वादी ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर किया। स्स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष एवं सदस्यों ने 4,03,940/- रुपये के साथ साथ मानसिक कष्ट कें रूप में 5 हजार रुपये भी वादी को बीमा कंपनी से दिलानें कें आदेश दिये।
साथ ही बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवाद संस्थित दिनांक 01/02/2022 से अदायगी दिनांक तक दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भी अदा करें ।
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