अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सत्र न्यायालय ने किया निरस्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पुनः सुनवाई कर विधि अनुसार आदेश पारित करने के दिये आदेश

आगरा 08 अप्रैल ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर एडीजे 23 माननीय अमित कुमार यादव ने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये कि वह उक्त मामलें में पुनः सुनवाई कर विधि अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

मामले के अनुसार शशि कुमार पुत्र स्व.हरीश कुमार केम निवासी कमला नगर, जनता क्वार्टर, थाना न्यू आगरा नें अपनी पत्नी श्रीमती बबिता पुत्री ओम प्रकाश निवासनी पंजा मदरसा, थाना छत्ता एवं सालें मीनू गोपाल के विरुद्ध अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी शादी वर्ष 2017 में श्रीमती बबिता से हुई थीं।

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5 सितम्बर 2018 को पत्नी का भाई मीनू गोपाल घर आ अपनी बहन को घर ले गया। वादी की मां के विरोध पर उसने उनके साथ अभद्रता की। वादी की पत्नी एवं भाई घर से मां का मंगल सूत्र, दो अंगूठी, पाजेब एवं अलमारी से दस हजार रुपये निकाल कर ले गये। पत्नी ने जाते समय कहा जब तक यह मकान मेरे नाम नही किया तब तक वह वापस नहीं आयेगी।

उक्त मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 19 अगस्त 23 को वादी की पत्नी एवं सालें को अमानत में खयानत के आरोप के तहत तलब करने के आदेश देने पर वादी की पत्नी एवं साले ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन किया।

जिस पर एडीजें 23 माननीय अमित कुमार यादव ने रिवीजन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर उसे पुनः सुनवाई कर विधि अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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