अपहरण का आरोपी बरी, गवाही से मुकरने पर वादिनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, 17 जून 2025:

एत्माद्दौला थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण के एक मामले में अपर जिला जज 23 माननीय अमित कुमार यादव ने आरोपी हिमांशु पुत्र आनंद निवासी नाला कांजीपाडॉ, थाना रकाबगंज, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला पीड़िता और वादिनी (पीड़िता की नानी) दोनों के अपने बयानों से मुकर जाने के बाद आया। अदालत ने गवाही से पलटने के कारण वादिनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के भी आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने 20 सितंबर 2023 को थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि शाम करीब 5 बजे उसकी 17 वर्षीय धेवती सब्जी लेने बाजार गई थी, तभी आरोपी हिमांशु उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।

Also Read – आगरा में हाईकोर्ट बेंच की उम्मीद जगी, केंद्रीय क़ानून मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत

इस मामले में केवल वादिनी मुकदमा और उसकी धेवती/पीड़िता की ही गवाही दर्ज की गई। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि आरोपी ने उसका अपहरण नहीं किया था, बल्कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया।

वहीं, पीड़िता की नानी और वादिनी मुकदमा ने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि आरोपी और उसकी धेवती ने आपस में शादी कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद इस शादी में शामिल हुई थीं और दोनों बहुत खुश हैं।

अदालत ने आरोपी के अधिवक्ताओं राज कुमार, ब्रज किशोर बोहरा और आरती शर्मा के तर्कों और अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश न कर पाने के आधार पर आरोपी हिमांशु को बरी कर दिया। साथ ही, अदालत ने गवाही से मुकरने के लिए वादिनी के खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *