एत्माद्दौला थाना अध्यक्ष को नोटिस

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कोर्ट के आदेशों की बार बार अवहेलना करने का है आरोप

आगरा 19 अक्टूबर ।

कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर स्पेशल सीजेएम आगरा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना अध्यक्ष एत्माद्दौला को नोटिस भेज कर कहा है कि कोर्ट में भंवर सिंह बनाम उपेंद्र सिंह आदि अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 500 आईपीसी में कोर्ट द्वारा जांच आख्या दिनांक 4 जनवरी 2024 से तलब की जा रही है परंतु आपके द्वारा इतने लंबे समय से जांच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा रही है ।

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जिससे पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है ।कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि आपका यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक है एवं न्यायालय के आदेश के प्रति घोर लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्ण कार्रवाई दर्शित करता है ।

कोर्ट ने कहा है कि उक्त प्रकरण में 23 सितंबर 24 को भी कोर्ट द्वारा पत्र भेज कर आख्या मांगी गई थी लेकिन आख्या नहीं भेजी गई । कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2024 को थाना अध्यक्ष को अपना लिखित स्पष्टीकरण व जांच आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है ।

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अधिवक्ता भंवर सिंह फौजदार ने अपने पड़ोसी रघुनाथ शर्मा के विरुद्ध उक्त वाद दायर किया था जिसमें कहा था कि रघुनाथ शर्मा ने पुलिसकर्मी उपेंद्र सिंह को साथ लेकर उनके पानी को निकालने से रोका और ऐसा न करने की कहने पर परिवार की महिलाओं और अधिवक्ता को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जेल भेजने की धमकी दी थी।

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विवेक कुमार जैन
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