आगरा 07 अक्टूबर।
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस संख्या- 1049/2024 अजय प्रताप सिंह आदि बनाम के.के.मोहम्मद आदि में सुनवाई की अगली तिथि 14 अक्टूबर नियत की गई।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली तारीख पर न्यायालय ने सभी विपक्षीगणों पर नोटिस भेजने का आदेश दिया था व लिखत जबाब के लिए 7 अक्टूबर तिथि नियत की थी व वाद बिंदु निर्धारण की 14 अक्टूबर तिथि नियत की थी।

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज दौरान सुनवाई उन्होंने पत्रावली में नोटिस भेजने की रजिस्टर्ड डाक की रसीद मय ट्रैकिंग रिकॉर्ड दाखिल कर दी एवं न्यायालय ने सभी विपक्षीगणों पर पैरवी पूर्ण मानी। चूंकि सभी विपक्षीगणों पर नोटिस रिसीव होने की 30 दिन की समयसीमा अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए न्यायालय ने वास्ते इंतजारी 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उनके केस में विपक्षी संख्या-1 के.के.मोहम्मद है जो कि पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आगरा सर्किल के अधीक्षक पुरातत्वविद रहे है व विपक्षी संख्या-2 टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन फतेहपुर सीकरी है और दोनों विपक्षीगणों को न्यायालय के नोटिस रिसीव हो चुके है।
वादी अधिवक्ता ने बताया कि फतेहपुर सीकरी मूल रूप से सिकरवार राजाओ द्वारा बसाया गया शहर है जिसका मूल नाम विजयपुर सीकरी है जिसके किले का निर्माण सिकरवार राजाओं ने करवाया था। भारतीय इतिहास में यह झूठा पढ़ाया जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर सिर्फ एक अतिक्रमणी था।
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अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वह फतेहपुर सीकरी का सत्य केस के ट्रायल में सिद्ध कर देंगे। फतेहपुर सीकरी केस माननीय अतिरिक्त सिविल जज (सी०डि०)-1 माननीय अमृषा श्रीवास्तव के न्यायालय में विचाराधीन है।
आज दौरान सुनवाई वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार व एस. पी.सिंह सिकरवार उपस्थित रहे।
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