वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के निर्देश
आगरा 06 फरवरी ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश माननीय विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 08.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके परिपेक्ष में गुरुवार दिनांक 06.02.2025 को माननीय अमरजीत, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गई।
Also Read – दुष्कर्म का आरोप लगानें वाली महिला को सत्र न्यायालय से भी नहीं मिली राहत

बैठक में माननीय दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, राकेश रंजन, डीडीओ. आगरा, पुलिस विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में ट्रेफिक इंस्पेक्टर उपस्थित रहें। उपस्थित अधिकारी गण को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकादिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें।
जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।

इसके अतिरिक्त माननीय डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






