आगरा:
चोरी के उद्देश्य से घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी मोनू जाट उर्फ़ मिलन सिंह चौधरी की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने आरोपी की रिहाई का आदेश दिया है।
मोनू जाट उर्फ़ मिलन सिंह चौधरी पुत्र भूरी सिंह, निवासी श्री नगर गोपाल कुंज कॉलोनी, थाना ट्रांस यमुना, आगरा ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
मामले का विवरण:
थाना ट्रांस यमुना में दर्ज मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला (वादनी मुकदमा) ने आरोप लगाया था कि 24 जुलाई 2025 की रात्रि करीब 1 बजे, आरोपी मोनू जाट चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आया था। आरोप है कि घर में घुसने के बाद आरोपी ने वादनी के साथ अश्लील छेड़छाड़ भी की।
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अदालत का फैसला:
एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह ने पैरवी की।
आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने मोनू जाट उर्फ़ मिलन सिंह चौधरी की जमानत अर्जी स्वीकृत करते हुए, उसकी रिहाई का आदेश दिया।
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