आगरा: ८ जुलाई ।
पॉक्सो एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आगरा के प्रकाश नगर निवासी दीपक कुमार पुत्र विजय सिंह को एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹31,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना एत्माद्दोला में दर्ज किया गया था। पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोप लगाया था कि 15 अक्टूबर, 2023 को आरोपी दीपक कुमार, जो कि पहले से शादीशुदा है, उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
वादी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। विवेचना के दौरान, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पीड़िता को उसके कब्जे से मुक्त कराया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज किए गए।
पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण और बयानों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विशेष लोक अभियोजक एस.पी. गौतम द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दीपक कुमार को दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद और ₹31,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई।
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