आगरा 30 जनवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मोहित चौधरी प्रोप्राइटर राधे राधे ग्लास हाउस एंड हार्डवेयर, कृष्णा नगर, मथुरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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वादी मुकदमा हितेश वालीजा प्रोप्राइटर कोहिनूर इंडिया ग्लास हाउस कमला नगर ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा वादी की फर्म से ग्लास खरीदा जाता था।
आरोपी द्वारा माल लेना बंद करनें पर उस पर एक लाख रुपये का बकाया चल रहा था।वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चैक डिसऑनर हो गया था।
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