वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल आवेदन की हो सुनवाई: मस्जिद पक्ष
सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश के खिलाफ दाखिल किया है रिकॉल आवेदन
पक्षों ने दाखिल किया वाद विंदु
अगली सुनवाई 23 सितंबर को
आगरा/प्रयागराज 5 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल सिविल वादों की सुनवाई हुई। पक्षों ने वाद विंदु दाखिल किए।
मस्जिद पक्ष ने वाद बिंदु निर्धारण से पहले सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश की वापसी की अर्जी की सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने मंदिर पक्ष से मस्जिद पक्ष की अर्जी पर जवाब मांगा है।
सभी 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे है। मामलों की अगली सुनवाई की तिथि 23सितंबर नियत की गई है।
मस्जिद पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा। कोर्ट से प्रार्थना की कि जनवरी 2024 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था। इसके विरोध में रिकॉल आवेदन दाखिल किया था। लेकिन इसपर सुनवाई नहीं हो सकी ।
कोर्ट ने वाद की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू कर दी थी। अहमदी ने कोर्ट से प्रार्थना की कि पहले रिकॉल आवेदन पर सुनवाई की जाए। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ायी जाए।
वाद नंबर 7 में लिखित कथन निर्धारित समय में दाखिल न करने पर एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया। इसी मामले में मस्जिद पक्ष ने रिकॉल आवेदन दाखिल किया है।
वाद नंबर 13 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में वाद बिंदु दाखिल किया है। साथ ही कोर्ट से प्रार्थना की है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए। एक मामले में वादी आशुतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रतिदिन सुनवाई किए जाने की मांग की ।
Also Read – नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हंडिया के मोहम्मद कैफ की सशर्त जमानत मंजूर
अधिवक्ता हरेराम त्रिपाठी ने कोर्ट से इस मामले के सभी कागजात जमा करने के लिए अलग से हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से चंद्रशेखर आजाद को राहत, सहारनपुर कोर्ट के डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के फैसले को किया रद्द - July 26, 2025
- निजी अस्पताल मरीजों को ‘एटीएम’ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट - July 26, 2025
- टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया किशोरों की मासूमियत छीन रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट - July 26, 2025