15 मार्च 2018 को हुई थी घटना
घर के बाहर खेल रही थी अबोध बालिका
आरोपी उसे उठा अपने घर ले गया था
आरोपी ने अबोध से किया था अप्राकृतिक कृत्य
लहूलुहान हालत में रोती हुई घर पहुंची थीं अबोध बालिका
आगरा 17 सितंबर।
6 वर्षीया अबोध बालिका से जघन्य कृत्य के आरोपी शमशाद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी प्रकाश नगर थाना एत्माद्दौला जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिये) एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि उसकी 6 वर्षीया अबोध पुत्री 15 मार्च 2018 की शाम सात बजे करीब अपने घर के बाहर खेल रही थी।
उसी दौरान आरोपी शमशाद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी प्रकाश नगर थाना एत्माद्दौला जिला आगरा मौका पा उसे उठा अपने घर ले गया।
आरोपी द्वारा वादनी की अबोध पुत्री के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। अबोध बालिका लहूलुहान अवस्था में रोती हुई घर पहुंची थी।
वादनी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
Also Read - कंगना रनौत के मामले में 25 सितंबर को होंगे वादी अधिवक्ता के बयान
उक्त मामले मे एडीजीसी सुभाष गिरी एवम विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया ने मामले की पुष्टि हेतु वादनी मुकदमा, पीड़िता के पिता, पीड़िता सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने एडीजीसी सुभाष गिरी एवम विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया के तर्कों पर आरोपी शमशाद को उसके जघन्य कृत्य के लिये दोषी पाते हुये आजीवन कारावास ताउम्र एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।
अदालत नें अर्थ दंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को दिलाने के साथ साथ यथोचित प्रतिकर प्राप्ति हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक प्राधिकरण भी प्रेषित करनें कें आदेश दिये। उक्त मामले मे सरकार के विरुद्ध भी अदालत ने तीखी टिप्पणी की।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- गांजा बरामदगी के दो आरोपियों का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड निरस्त कर अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - April 23, 2025
- बुजुर्ग एवं विधवा महिला के 34 लाख रुपये हड़पने पर आरोपी के विरुद्ध अदालत ने की फरारी की उद्घोषणा की कार्यवाही - April 23, 2025
- आगरा की अदालत में चल रहे कंगना रनौत के मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई - April 23, 2025