आरोपी देवी सिंह के पुत्र से मृतका का हुआ था विवाह
पुत्र की मृत्यु उपरांत आरोपी मृतका को घर में नहीं चाहते थे रखना
दस वर्षीया पुत्री के सामने लाठी,डंडे,चाकू से वार कर की थी हत्या
आगरा 22 अगस्त ।
विधवा महिला की लाठी, डंडे, चाकू से प्रहार कर निर्मम हत्या के मामलें में आरोपित मृतका के ससुर एवं तीन देवरों को अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/supreme-court-asks-protesting-doctors-to-return-to-work/
थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिगम्बर पुत्र किशन लाल निमेष निवासी गांव ओखरा ,थाना नारखी ,जिला फिरोजाबाद की बहिन लज्जा देवी की शादी घटना से करीब ग्यारह वर्ष पूर्व आरोपी देवी सिंह निवासी नगला जमुनी, नरायच, थाना एत्मादौल्ला, जिला आगरा के साथ हुई थी।
वादी के बहनोई की असमय मृत्यु हो जाने पर आरोपी ससुर देवी सिंह, उसके पुत्र गण संजू, विष्णु, एवं उदय सिंह ने वादी की बहन को घर से दर बदर कर दिया।
वादी की बहन द्वारा ससुराल में रहने की जिद करने पर 15 नवम्बर 2013 की सुबह 9.45 बजें करीब आरोपियों नें वादी की बहन लज्जा देवी की उसकी दस वर्षीया पुत्री खुशबू की आँखों के सामने लाठी, डंडे चाकू से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी ।
एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने एडीजीसी सन्तोष भाटी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
- 24 वर्ष में एक भी गवाह अदालत में पेश न होने के कारण व्यापार कर अधिकारी से अभद्रता, शासकीय कार्य मे बाधा एवं अन्य आरोप मे तीन बरी - April 25, 2025
- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चैक डिसऑनर आरोपी जिसे छह माह कैद एवं 12 लाख 58 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया था को सत्र न्यायालय ने किया दोष मुक्त - April 25, 2025
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने नया रेफ्रिजरेटर दिलाने के दिये आदेश क्योंकि तीन साल में भी दिल्ली से इंजीनियर फ्रिज सही करने नहीं आ पाया आगरा - April 25, 2025