आरोपी देवी सिंह के पुत्र से मृतका का हुआ था विवाह
पुत्र की मृत्यु उपरांत आरोपी मृतका को घर में नहीं चाहते थे रखना
दस वर्षीया पुत्री के सामने लाठी,डंडे,चाकू से वार कर की थी हत्या
आगरा 22 अगस्त ।
विधवा महिला की लाठी, डंडे, चाकू से प्रहार कर निर्मम हत्या के मामलें में आरोपित मृतका के ससुर एवं तीन देवरों को अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा दिगम्बर पुत्र किशन लाल निमेष निवासी गांव ओखरा ,थाना नारखी ,जिला फिरोजाबाद की बहिन लज्जा देवी की शादी घटना से करीब ग्यारह वर्ष पूर्व आरोपी देवी सिंह निवासी नगला जमुनी, नरायच, थाना एत्मादौल्ला, जिला आगरा के साथ हुई थी।
वादी के बहनोई की असमय मृत्यु हो जाने पर आरोपी ससुर देवी सिंह, उसके पुत्र गण संजू, विष्णु, एवं उदय सिंह ने वादी की बहन को घर से दर बदर कर दिया।
वादी की बहन द्वारा ससुराल में रहने की जिद करने पर 15 नवम्बर 2013 की सुबह 9.45 बजें करीब आरोपियों नें वादी की बहन लज्जा देवी की उसकी दस वर्षीया पुत्री खुशबू की आँखों के सामने लाठी, डंडे चाकू से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी ।
एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने एडीजीसी सन्तोष भाटी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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