मकान दिलाने के बहाने अपहरण और हत्या के आरोपी पति-पत्नी को उम्रकैद

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आगरा:

जनपद के एत्माददौला क्षेत्र में हुई जघन्य हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है।

एडीजे (17) माननीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने आरोपी अजय उर्फ डकैत और उसकी पत्नी श्रीमती मोना दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दोषियों पर कुल 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

मामला 2 अगस्त 2021 का है, जब वादी का भाई सुनील कुमार अपनी मोटरसाइकिल लेकर कंपनी के काम से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

छानबीन के दौरान पुलिस को मृतक की अंतिम लोकेशन गांधी नगर (हरी पर्वत) स्थित सेवाराम कुशवाह के मकान में मिली।

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पुलिस ने वहां छापेमारी कर किराये पर रह रहे अजय उर्फ डकैत को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

साजिश और हत्या का खुलासा:

पुलिस विवेचना और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्कों के अनुसार:

* पुरानी जान-पहचान: आरोपी अजय पूर्व में ट्रांस यमुना कॉलोनी में मृतक सुनील के पड़ोस में रहता था और सुनील के घर उसका आना-जाना था।

* लालच में हत्या: सुनील मकान खरीदना चाहता था। इसी का फायदा उठाकर अजय ने उसे मकान दिखाने के बहाने घर बुलाया।

* वारदात: अजय ने अपनी पत्नी मोना दुबे और अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनील के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक से

मोबाइल और नकदी लूट ली और शव को ट्रांसपोर्ट नगर सर्विस रोड की झाड़ियों में फेंक दिया।

* बरामदगी: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया और उसके पास से मृतक की मोटरसाइकिल, हेलमेट, आधार कार्ड और पासबुक भी जब्त की।

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न्यायालय का निर्णय:

अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पति-पत्नी (अजय और मोना) को अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया।

* सजा: दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड।

* बरी: साक्ष्य के अभाव में सह-आरोपी लखन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

“अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों की कड़ियों को देखते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी गई है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए।” – अभियोजन पक्ष

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विवेक कुमार जैन
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