आगरा के थाना एत्मादपुर के नगला परमसुख भगवान फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप व्यवसायी के अपहरण,लूट एवं हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
20 जनवरी 2016 की शाम 6.30 बजें करीब अपनी हौंडा सिटी से घर के लिये निकले थे
व्यवसायी की कार में पेट्रोल बिक्री के 9 लाख 10 हजार रुपये भी रखे थे
व्यवसायी का कार सहित अपहरण कर खंदौली मई रोड पर लूट के उपरांत निर्मम हत्या कर दी गयी थी
पुलिस ने विवेचना उपरांत युवती सहित तीन के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र किया था प्रेषित

आगरा 28 मार्च ।

पेट्रोल पंप व्यवसायी के अपहरण, लूट एवं हत्या एवं सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित दिलीप, रामअवतार उर्फ रोहित एवं रजनी उर्फ मीनू को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने आजीवन कारावास एवं 58 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना एत्मादपुर में दर्ज चर्चित मामले के अनुसार वादी मुकदमा ब्रजेश सिंह सिकरवार निवासी कमला नगर जिला आगरा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उनका नगला परम सुख थाना एत्मादपुर पर भगवान फिलिंग स्टेशन कें नाम से पेट्रोल पंप हैं।

19 जनवरी 2016 की शाम 6.30 बजें करीब वादी के पिता अनेक सिंह सिकरवार अपने पेट्रोल पंप से दिन भर की बिक्री के 9 लाख दस हजार रुपयें लेकर अपनी हौंडा सिटी कार संख्या यूपी 80 सी वाई 4977 के माध्यम से अपने कमला नगर स्थित अपने आवास पर आ रहे थे ।

काफी देर तक पिता के घर नहीं आने पर वादी ने उनके मोबाइल से संम्पर्क करने का प्रयास किया। परन्तु पिता का फोन बंद मिला। थानें पर सूचना देनें पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात आरोपियों ने उसके पिता अनेक सिंह सिकरवार का मय कार अपहरण कर उन्हें खंदौली मई रोड पर ले जाकर नगदी एवं मोबाइल लूट कर कार में ही हत्या कर दी थी ।

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थाना एत्मादपुर पुलिस ने वादी मुकदमा बृजेश सिंह सिकरवार की तहरीर पर उनके पिता अनेक सिंह सिकरवार के अपहरण, लूट, हत्या एवं सबूत नष्ट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें दौरान आरोपी दिलीप, रामअवतार उर्फ रोहित एवं रजनी उर्फ मीनू को हिरासत में लें जेल भेज अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

मुकदमें के विचारण के दौरान एडीजीसी नाहर सिंह तोमर नें वादी मुकदमा ब्रजेश सिंह सिकरवार सहित दस गवाह अदालत में पेश किये। उक्त मामला पूर्णतया परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था। आरोपियों के विरुद्ध मामला सिद्ध करने के लिये अभियोजन को मामलें की कड़ियाँ आपस में जोड़ना आवश्यक था। जिसमें भोला सिंह सबसे अहम गवाह सिद्ध हुये।

उन्होंने अभियुक्ता रजनी उर्फ मीनू को मृतक के साथ कार में जाते अंतिम बार देखा था। महिला अभियुक्ता रजनी उर्फ मीनू पूर्व में भगवान फिलिंग स्टेशन पर कार्यरत थी।वह पेट्रोल पंप पर पुनः नौकरी मांगने आई थी।वादी के पिता के घर आने पर वह षड्यन्त्र के तहत उनसे आग्रह कर उनकीं कार में सवार हुई थी। रास्ते में कार में सवार, आरोपी दिलीप, राम अवतार उर्फ रोहित के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था।

अत्यंत चर्चित मुकदमें के विचारण उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी नाहर सिंह तोमर के तर्क पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने महिला अभियुक्ता सहित तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 58 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

लंबी अदालती लड़ाई लड़ पिता के हत्यारों को बेटे ने दिलाई सजा:

पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मृतक के बेटे ने कामकाज छोड़कर लम्बी लड़ाई लड़ी। 9 साल की मेहनत और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों पर लूट,हत्या और अपहरण के मामले में अलग अलग सजा और अर्थदंड लगाए जाने को पीडित बेटे ब्रजेश सिकरवार ने इसे न्याय की जीत बताया।

उन्होंने कहा कि न्याय पालिका पर उनका अटूट विश्वास है। आज न्याय मिलने से यह और पुख्ता हो गया। न्यायालय द्वारा दोषियो को उनके किए की सजा दी गई। यही मेरे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्रजेश सिकरवार ने न्यायालय में पुख्ता पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता गण मुकुल कुलश्रेष्ठ,अनुराधा दीक्षित, रवि कुशवाहा एवं शासकीय अधिवक्ता श्री नाहर सिंह तोमर का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि घटना की रात से ही उनके अधिवक्ता श्मुकुल कुलश्रेष्ठ उनके साथ न्याय दिलाने के लिए साथ खडे रहे।

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विवेक कुमार जैन
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