वादी मुकदमा के विरुद्ध अदालत ने दिये विधिक कार्यवाही के आदेश
पीड़िता ने कहा आरोपी नें कुछ नही किया
डॉक्टर नें भी किसी भी प्रकार की घटना होनें से किया इंकार
आगरा 24 दिसम्बर ।
दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित मकान मालिक छोटे लाल पुत्र राधेश्याम निवासी नगला कट हर कोटली बगीची थाना ताजगंज, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए वादी मुकदमा के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधि कार्यवाही के आदेश दिये है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री 20 नवम्बर 2018 को घर में अकेली थीं। उसी दौरान दोपहर 12 बजें करीब आरोपी मकान मालिक ने वादी की पुत्री के हाथ पैर बांध उसके साथ दुराचार किया। पुत्री कें विरोध पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी ।

वादी ने आरोप लगाया आरोपी उक्त घटना से एक माह पूर्व से उसकी पुत्री का शारीरिक शोषण करता चला आ रहा था।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 5 गवाह अदालत में पेश किये गए । गवाही के दौरान पीड़िता ने कहा उसके साथ कोई घटना नहीं घटी पिता एवं मकान मालिक के मध्य विवाद के चलते उन्होनें मुकदमा दर्ज कराया है ।
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पीड़िता का मैडिकल करने वाली डॉक्टर ममता किरन ने कहा पीड़िता कें शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट खरोच के कोई निशान नहीं थें । यहाँ तक कि उसका हाइमन भी फटा नहीँ था (पीड़िता वर्जिन थी)।
अदालत नें आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी को बरी कर विरोधाभासी गवाही देने पर वादी मुकदमा कें विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये।
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