पुलिस दल पर जानलेवा हमला: कासगंज के आरोपी को 3 साल की कैद और ₹30,000/-  का जुर्माना

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आगरा।

पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे ) 24 माननीय ख़ुश्तर दानिश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

* सजा: एडीजे 24 ने आरोपी सुशिया उर्फ़ इदल पुत्र बाबू खान को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

जानिये क्या था मामला ?

यह मामला थाना बरहन में दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष बरहन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि:

* घटना की तारीख: 23 मई 2021 को

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* आरोप: आरोपी सुशिया उर्फ़ इदल (निवासी नद रई, कासगंज) और अन्य ने घेराबंदी के दौरान पुलिस दल पर जानलेवा हमला किया था।

* गिरफ्तारी: पुलिस ने आरोपी और अन्य साथियों को मौके से गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में जेल भेजा था।

कोर्ट की कार्यवाही:

इस मामले में अन्य आरोपियों की पत्रावली (फाइल) अलग कर दिए जाने के बाद, मुकदमे का विचारण (ट्रायल) केवल आरोपी सुशिया उर्फ़ इदल के विरुद्ध हुआ था।

एडीजे 24 माननीय ख़ुश्तर दानिश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार गिर्ज के तर्कों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को यह सज़ा सुनाई है।

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विवेक कुमार जैन
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