पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामला: रक्त अदला-बदली मामले में दो को न्यायिक हिरासत

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आगरा /पुणे 27 अगस्त ।

19 मई 24 को हुई पुणे पोर्श कार दुर्घटना में नवीनतम घटनाक्रम में, स्थानीय अदालत ने 26 अगस्त को दो व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आदित्य अविनाश सूद, 52, और आशीष सतीश मित्तल, 37, को एक घातक दुर्घटना के सिलसिले में रक्त के नमूनों की अदला-बदली में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

इस घटना में मध्य प्रदेश के दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई, जिसमें कथित तौर पर नशे की हालत में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार शामिल थी।

पुणे के कल्याणी नगर में लग्जरी कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके कारण यह दुखद परिणाम हुआ।

 

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गिरफ्तार किए गए दो लोगों पर 17 वर्षीय मुख्य संदिग्ध सहित कार में सवार नाबालिगों के रक्त के नमूनों की अदला-बदली करने का आरोप है।

प्रतिस्थापन का उद्देश्य दुर्घटना के बाद शराब का पता लगाने वाले परीक्षणों में हेरफेर करना था।

जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू.एम.मुधोलकर ने उनकी पुलिस हिरासत बढ़ाने के बजाय सूद और मित्तल को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया।

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अभियोजन पक्ष ने किशोर के माता-पिता, विशाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय टावरे और श्रीहरि हलनोर और एक अन्य आरोपी अरुण कुमार सिंह सहित कई अन्य लोगों से जुड़ी संभावित साजिशों की आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत जारी रखने का तर्क दिया था।

अदालत ने मामले में शामिल पक्षों के बीच संभावित वित्तीय लेन-देन के बारे में भी दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष के वकीलों ने विस्तार का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है।

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पुलिस के अनुसार, अरुण कुमार सिंह ने अपने नाबालिग बेटे के शराब परीक्षण के लिए मित्तल के रक्त के नमूनों का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की थी, जबकि सूद के नमूनों का इस्तेमाल कथित तौर पर दुर्घटना में शामिल दूसरे नाबालिग के लिए किया गया था।

 

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विवेक कुमार जैन
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