आगरा/नई दिल्ली 19 नवंबर ।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में सार्वजनिक व्याख्यान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में राजनीतिक अलगाव के महत्व के बारे में बात की।
16 नवंबर को चेन्नई में जस्टिस नटराजन शताब्दी स्मारक व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा,
“न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक अलगाव महत्वपूर्ण है।”
उन्होंने समझाया,
“अलगाव इस धारणा से संबंधित है कि न्यायालयों को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अलगाव का परिणाम, अन्य बातों के साथ-साथ जजों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना और उनकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण जांच और संतुलन प्रदान करना है। न्यायिक भूमिका को राजनीतिक व्यवस्था के हितों या शक्तिशाली सामाजिक समूहों की चिंताओं से अलग रखा जाना चाहिए। भूमिका केवल राज्य के कृत्यों की वैधता को विनियमित करने न्याय सुनिश्चित करने और सामान्य संवैधानिक और कानूनी मूल्यों को निर्धारित करने की होनी चाहिए।
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जस्टिस नागरत्ना ने न्यायिक स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया कि जज किस हद तक कानून की अपनी व्याख्या के अनुरूप मामलों का निर्णय लेते हैं। कभी-कभी समान मामलों में दूसरों की सोच या इच्छा के विपरीत।
यह वह हद है जिस हद तक जज वास्तव में तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के अपने स्वयं के निर्धारण के अनुसार मामलों का निर्णय लेते हैं, सरकार के अन्य अंगों या अन्य नागरिकों के दबाव, प्रलोभन या हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा शक्तियों के पृथक्करण और कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
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जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
न्यायिक स्वतंत्रता और कानून की सर्वोच्चता यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती है कि किसी विशेष समय पर मौजूद राजनीतिक दबावों से कानून का शासन नष्ट न हो। जजों को राजनीतिक प्रभाव से अलग रखना उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए ये दोनों अवधारणाएं कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते।”
न्यायिक स्वतंत्रता न्यायिक दुर्व्यवहार के लिए ढाल नहीं
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को “न्यायिक दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए ढाल” नहीं बनने दिया जाना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता न्यायिक जवाबदेही के सिक्के का दूसरा पहलू मात्र है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
जज ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सीमा न्यायिक पद पर आसीन व्यक्तियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और ईमानदारी से संबंधित है।
उन्होंने कहा,
इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि योग्य जजों की नियुक्ति की जाए, जिनके दिल में भारतीय समाज और देश की नब्ज हो और न्याय प्रदान करने के लिए उनके दिमाग में कानून का शासन हो। यह जजों का व्यक्तित्व ही है जो सही मायने में न्यायिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सीमा निर्धारित करेगा।”
जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
“मेरे विचार में न्यायिक शक्ति का स्वतंत्र प्रयोग न केवल जज का विशेषाधिकार है, बल्कि जज का कर्तव्य भी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जज कानून की अपनी समझ और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें, दूसरे के विचारों से अप्रभावित रहें। अंततः जजों का दृढ़ विश्वास, साहस और स्वतंत्रता ही न्यायालय के समक्ष मामलों का निर्णय करती है। न्यायालय प्रणाली के भीतर न्यायिक स्वतंत्रता के पहलू से, अलग-अलग राय या असहमतिपूर्ण राय को जजों की पारस्परिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात, एक जज की अन्य जजों से स्वतंत्रता। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे प्रबुद्ध रूप है।”
न्यायिक पुनर्विचार करते समय न्यायालय राजनीतिक शक्ति का उपयोग नहीं करते
अपने व्याख्यान में उन्होंने मौलिक अधिकारों और संविधान का उल्लंघन करने वाले विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायालयों की शक्तियों पर विस्तार से बताया। न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है।
उन्होंने इस आलोचना को खारिज किया कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर न्यायिक पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, जिसे लोकप्रिय बहुमत प्राप्त है।
इस दृष्टिकोण के खिलाफ पहले बिंदु के रूप में उन्होंने कहा:
“मेरे विचार में लोकतंत्र की प्रक्रिया का उद्देश्य सभी कोणों और दृष्टिकोणों से जनमत को परिष्कृत और उन्नत करना भी है। सभी पर लागू होने वाली केवल एक जनमत नहीं हो सकती। अंततः, लोकतंत्र एक विशेष समय पर उभरने वाले विभिन्न विचारों और मतों से सर्वश्रेष्ठ लेकर आम सहमति पर पहुंचने के बारे में भी है। इसलिए सच्चे लोकतंत्र में भिन्न राय या विचार को खत्म नहीं किया जा सकता है और न ही उन विचारों पर अंकुश लगाया जा सकता है, जो विरोधाभासी लग सकते हैं।”
इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समानता और स्वतंत्रता के न्यायिक संरक्षण के बिना लोकतंत्र विफल हो जाएगा।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
“और जबकि बहुमत को वैसे भी अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है, वह अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है: इसलिए यह न्यायपालिका है, जो उस अधिकार की सीमा निर्धारित करती है। वास्तव में न्यायालयों की वैधता ठीक इसी तथ्य से आती है कि न्यायालय लोकप्रिय भावना के संदर्भ के बिना कार्य करते हैं। ऐसा करके वे उन अन्यायों को संबोधित करते हैं, जिन्हें संबोधित करने में बहुसंख्यक संस्थाएं मूल रूप से असमर्थ हैं।”
उन्होंने कहा,
“यह स्वीकार करना उचित है कि जब न्यायालय न्यायिक पुनर्विचार करते हैं तो वे कानून नहीं बना रहे होते हैं या राजनीतिक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। वे कानून के प्राथमिक सिद्धांत को लागू कर रहे हैं कि अपने अधिकार से परे किसी एजेंट के कार्य उसके प्रमुख को बाध्य नहीं करते हैं: एजेंट राज्य है, प्रमुख लोग हैं। संविधान में परिभाषित और विस्तृत रूप से प्राधिकार है। ऐसे मामलों में जजों के पास संविधान को सर्वोच्च दायित्व के कानून के रूप में लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”
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साभार: लाइव लॉ
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