डी आई ओ एस का पद का वेतन देने से इंकार करने का आदेश रद्द
आगरा/प्रयागराज 5 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहे अध्यापक को पद का वेतनमान देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद का वेतन देने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के आदेश को रद्द कर दिया। और एक महीने के भीतर बकाया सहित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
Also Read – शिक्षक दिवस पर अधिवक्ताओं ने किया अपने गुरु प्रो. अरविंद मिश्रा का सम्मान
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जयविंदर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सुयश पांडेय को सुनकर दिया।
बरेली स्थित चाचा नेहरू बालमंदिर इंटर कॉलेज में याची जयविंदर सिंह अध्यापक हैं। नियमित प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया और याची को योग्यता के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य सौंपा गया।
उनके वेतन निर्धारण संबंधी पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को भेजा गया। डीआईओएस ने 23 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर प्रबंधक को सूचित किया आयोग की ओर से भेजे गए प्रधानाचार्य की बर्खास्तगी का मामला विचाराधीन है।
Also Read – स्वयं पर जान लेवा हमले के आरोपियों को भी सजा नही दिला सकी मंटोला पुलिस
ऐसे में याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया जा सकता है। इस आदेश को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने कहा कि
यदि याची ने विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है और अभी भी कार्य कर रहा है, तो वह पद का वेतन पाने का हकदार हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
- विधायक जाहिद बेग की पत्नी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित - September 22, 2025
- भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत - September 16, 2025
- आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली - September 16, 2025






