चॉकलेट दिलवाने के नाम पर दस वर्षीय बालक से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को दस वर्ष कैद और बारह हज़ार रूपए के अर्थदंड की सज़ा

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आगरा 07 अप्रैल ।

दस वर्षीय बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपित कार चालक सुशील यादव पुत्र भीम शंकर यादव निवासी ग्राम अगरोली थाना हल्दी जिला बलिया को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना ताजगंज में दर्ज मामले कें अनुसार वादी मुकदमा के छोटे भाई लखनऊ में वैज्ञानिक थे।वह 5 मई 2015 को स्विफ्ट्स डिजायर कार ड्राइवर सुशील कुमार के साथ बीमार मां को देखने आगरा आये थे।

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आरोपी कार के साथ रात में घर पर ही रुका। आरोपी 6 मई 201 5 की सुबह 11 बजे दस वर्षीय पीड़ित को चॉकलेट दिलाने के बहाने से कार में बैठा पंचवटी पार्श्वनाथ के मैदान की तरफ ले गया। वहां आरोपी ने पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी पीड़ित को कार में घर के पास छोड़ भाग गया।

अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम ने वादी मुकदमा, पीड़ित, डॉक्टर सहित 8 गवाह अदालत में पेश किये।

अदालत नें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी के तर्क पर आरोपी को दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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