वर्ष 1998 थाना नाई की मंडी क्षेत्र में हुई घटना में हत्या, लूट एवं आयुध अधिनियम आरोपी को अदालत ने दिया आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
बदमाशों नें घर में स्थित क्लीनिक में घुस चाकू से प्रहार कर वादनी के पति की कर दी थी हत्या
बदमाशों द्वारा जेवर, नगदी एवं अन्य सामान लिया था लूट

आगरा ३० अप्रैल ।

हत्या लूट एवं आयुध अधिनियम के तहत आरोपित दौलत पुत्र स्व.पूरन चन्द निवासी नई अथाई, थाना नाई की मंडी जिला आगरा को एडीजे 6 माननीय नीरज कुमार महाजन ने आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये केअर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

थाना नाई की मंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थानें पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 19 नवम्बर 1998 को वादनी के पति घर में ही स्थित अपने क्लीनिक पर मौजूद थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें बंधक बना चाकुओं से प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर घर से जेवर, नगदी एवं अन्य कीमती सामान की लूट की। चीख पुकार एवं शोर मचाने पर आयेमोहल्ले कें लोगों को देख बदमाश वहां से भाग गये।

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थाना नाई की मंडी पुलिस ने मुकदमें की विवेचना के दौरान 28 जनवरी 1999 को आरोपी दौलत पुत्र स्व.पूरन चन्द निवासी नई अथाई, थाना नाई की मंडी, जिला आगरा को गिरफ्तार कर उसकीं निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो चाकू बरामद किये थे।

एडीजे 6 माननीय नीरज कुमार महाजन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी नरेंद्र कुमार सिंह के तर्क पर हत्या, लूट एवं आयुध अधिनियम कें आरोपी को आजीवन कारावास एवं 45 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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