आगरा, 23 जुलाई:
पारिवारिक कलह से जुड़े एक मामले में, छोटे भाई की पत्नी द्वारा अपने जेठ को माफ कर देने के बाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 (एसीजेएम-1) माननीय विभांशु सुधेर ने आरोपी जेठ को मामले से उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, लोहामंडी निवासी मधुबाला ने अपने जेठ रमेश चंद के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए अदालत में एक परिवाद दायर किया था। इस शिकायत के आधार पर, अदालत ने आरोपी जेठ को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए तलब करने का आदेश दिया था।
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हालांकि, अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने दोनों पक्षों को समझाया कि यह एक पारिवारिक मामला है और इसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।
इसके बाद, वादनी मधुबाला ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और उन्होंने अपने जेठ के साथ राजीनामा कर लिया है।
मधुबाला के इस अनुरोध पर विचार करते हुए, अदालत ने आरोपी जेठ रमेश चंद को मामले से उन्मोचित करने का आदेश दिया।
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