आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब

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आगरा।

आगरा की एक विशेष अदालत ने अधिवक्ता और उनके वृद्ध पिता के साथ दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Spec. CJM) माननीय अचल प्रताप सिंह ने तत्कालीन उपनिरीक्षक (SI) नितेश कुमार और दो अन्य आरोपियों को संज्ञान लेते हुए अदालत में विचारण हेतु तलब किया है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि:

ताजगंज निवासी अधिवक्ता कृपाल सिंह वर्मा द्वारा अदालत में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, यह विवाद 26 जून 2020 का है।

अधिवक्ता का आरोप है कि ताजगंज थाने में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक नितेश कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनके आवास पर पहुंचे।

दरोगा ने बताया कि मुन्ना शादी नामक व्यक्ति ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण और तार फेंसिंग की शिकायत की है।

प्रमुख आरोप और घटनाक्रम:

* पुलिस और विपक्षी की मिलीभगत: परिवादी का आरोप है कि जब उन्होंने अवैध निर्माण की बात से इंकार किया, तो उपनिरीक्षक ने शिकायतकर्ता मुन्ना शादी को फोन कर मौके पर बुलाया। मुन्ना शादी अपने पुत्र राजा उर्फ बदरुद्दीन के साथ वहां पहुंचा।

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* दुर्व्यवहार एवं साक्ष्य मिटाना: अधिवक्ता के अनुसार, जब उनके भाई ने पुलिस की कार्यवाही का वीडियो बनाना शुरू किया, तो उपनिरीक्षक ने अधिवक्ता और उनके बुजुर्ग पिता के साथ गाली-गलौज की और बलपूर्वक मोबाइल छीन लिया।

* उत्पीड़न का दावा: अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विपक्षी मुन्ना शादी ने उनके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं और पुलिस की मिलीभगत से उनका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

न्यायालय का आदेश:

अदालत ने परिवादी के बयानों और पत्रावली पर मौजूद प्रारंभिक साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद इसे प्रथम दृष्टया अपराध माना।

न्यायालय का आदेश:

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन उपनिरीक्षक नितेश कुमार को गाली-गलौज करने तथा मुन्ना शादी व उसके पुत्र राजा को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में तलब किया है।

सभी आरोपियों को 20 फरवरी तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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मामले का संक्षिप्त विवरण:

* न्यायालय: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा।

* आरोपी: तत्कालीन SI नितेश कुमार, मुन्ना शादी और राजा उर्फ बदरुद्दीन।

* शिकायतकर्ता: अधिवक्ता कृपाल सिंह वर्मा

* पेशी तिथि: 20 फरवरी 2026

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विवेक कुमार जैन
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