आगरा 18 फरवरी ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति, सास, ससुर, देवर एवं ननद को साक्ष्य के अभाव में सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा श्रीमती किरन राठौर का आरोप था कि उसकी शादी 15 मार्च 2021 को आरोपी अमन सिंह राठौर पुत्र विजय पाल सिंह निवासी कठफोरी, सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ हुई थी।
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वादनी के अनुसार उसका पति अमन सिंह राठौर, सास श्रीमती सरोज, सीआरपीएफ में कार्यरत ससुर विजय पाल सिंह, देवर आदित्य एवं ननद निधि दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होनेंके कारण वादनी को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। पति द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर बेल्ट से पीटा जाता था।
मुकदमे के विचारण के दौरान वादनी श्रीमती किरन राठौर, उसकीं मां श्रीमती प्रेम सिया के गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता पाल सिंह राठौर एवं प्रेम वीर सिंह यादव के तर्क पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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