आगरा: ४ जून ।
आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने अदालत के आदेशों का बार-बार अनुपालन न करने पर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह मामला 63 वर्षीय मुन्ना लाल से जुड़ा है, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर उनके घर में घुसकर मारपीट और जबरन थाने ले जाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
शाहवेद, थाना निबोहरा, जिला आगरा निवासी मुन्ना लाल ने अपने अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा के माध्यम से सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि 21 जनवरी 2025 की सुबह करीब 11:30 बजे, थाना निबोहरा के सब-इंस्पेक्टर राधेश कुमार, सब-इंस्पेक्टर बादल चौहान, महिला सब-इंस्पेक्टर ट्विंकल भाटी और एक अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी एक निजी कार से उनके घर आए। उन्होंने मुन्ना लाल के साथ गाली-गलौज और मारपीट की और उन्हें जबरन थाने ले जाने की कोशिश की।
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जब उनकी पत्नी ने विरोध किया, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी अभद्रता और मारपीट की। पत्नी के शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मी मुन्ना लाल को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
मुन्ना लाल ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस आयुक्त से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सीजेएम अदालत का रुख किया।
सीजेएम ने उनके प्रार्थना पत्र पर 6 मार्च 2025 को आख्या तलब की थी, लेकिन पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
इसके बाद, 6 मई 2025 को सीजेएम ने फिर से आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लगातार दो बार आदेशों की अनदेखी होने पर, सीजेएम ने अब पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के खिलाफ नोटिस जारी करने और निर्धारित तिथि पर अदालत में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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