आगरा १५ मई ।
पांच लाख रुपये की मांग पूरी नही होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने के मामले में एसीजेएम -7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने पति, सास एवं ससुर को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती प्रिया कुमारी पुत्री सोहन लाल निवासनी ग्राम जिटोरा, थाना मलपुरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 26 फरवरी 20 को विपक्षी अमित पुत्र मानिक चन्द निवासी नगला भारती, सेवला सराय, थाना सदर के साथ हुई थी।
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लाखों रुपये नगद एवं गृहस्थी का समस्त समान देने के बाद भी उसके ससुरालीजन दहेज से सन्तुष्ट नही हुये, वादनी का पति अमित, सास श्रीमती गीता देवी एवं ससुर मानिक चन्द एवं अन्य वादनी को उत्पीड़ित कर मायके से पांच लाख रुपये लाने के लिये उस पर दबाब डालते थे।
मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर 25 जून 2020 को वादनी के साथ मारपीट कर ससुरालीजनों द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया।
एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी के अधिवक्ता के तर्क से सहमति दर्शाते हुये पति, सास एवं ससुर को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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