आगरा 11 फरवरी ।
विवाहिता दहेज हेतु उत्पीड़ित करने एवं मांग पूरी नहीँ होने पर हत्या के मामले में आरोपित पति दीपू पुत्र लाखन सिंह एवं सास श्रीमती मीरा बाई निवासी गण अकोला थाना कागारौल जिला आगरा को साक्ष्य कें अभाव में एडीजें 5 माननीय मृदुल दुबे ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना कागारौल में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा जगदीश सिंह निवासी जोहांकला, जिला मुरैना की पुत्री श्रीमती रानी की शादी जून 2015 को आरोपी दीपू पुत्र लाखन सिंह निवासी अकोला, थाना कागारौल, जिला आगरा के साथ हुई थी।
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वादी के अनुसार शादी के एक माह बाद ही आरोपियों ने वादी की पुत्री को दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल की मांग के कारण आरोपियों द्वारा वादी की पुत्री के साथ कई बार मारपीट की गई।
वादी के समझाए जाने पर उसके साथ भी आरोपियों द्वारा गाली गलौज धक्का मुक्की कर भगा दिया गया।दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 3 जनवरी 23 को आरोपियों नें वादी की बेटी की हत्या कर दी।
गवाही के दौरान वादी मुकदमा/मृतका के पिता जगदीश सिंह एवं चाचा मुन्ना लाल के पूर्व गवाही से मुकरनें पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह कें तर्क पर एडीजें 5 माननीय मृदुल दुबे ने पति एवं सास को बरी करने के आदेश दिये।
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