दो हफ्ते में मांगा वरिष्ठ अधिकारी का हलफनामा
आगरा/ प्रयागराज 13 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं आदेश पारित करने के बाद घर ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि
वरिष्ठ अधिकारी के हलफनामे में बतायें किस परिस्थिति वश घर ढहाया गया ?
कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर तय करते हुए मौके की यथास्थिति कायम रखने का भी निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आजमगढ़ के सुनील कुमार की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र व जय शंकर मिश्र ने बहस की।
इनका कहना है कि 9 जनवरी 24 को तहसीलदार फूलपुर की धारा 67(5)के अंतर्गत रिपोर्ट दी।जिसपर 22जुलाई 24को अपर कलेक्टर भू राजस्व आजमगढ़ ने घर ढहाने का आदेश दिया और इसके बाद घर ध्वस्त कर दिया गया।
जिसमे कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना की गई है।
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