राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक सम्पन्न: आगरा में 13 दिसम्बर को होगा आयोजन

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आगरा, 2 दिसम्बर 2025:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जनपद आगरा में दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समस्त परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम कोर्ट, वाणिज्य न्यायालय, लारा कोर्ट, समस्त राजस्व न्यायालय, समस्त खंड विकास कार्यालय एवं समस्त पुलिस आयुक्त कार्यालयों में आयोजित होगी।

बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश:

इसी के परिपेक्ष्य में, आज दिनांक 02/12/2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, माननीय संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारीगण के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने लोक अदालत को सफल बनाने और वादकारियों को इसका अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिकतम संख्या में वादों को चिन्हित करने और उन्हें लोक अदालत हेतु संदर्भित करने का निर्देश दिया।

सुलह-समझौते को बताया सबसे उत्तम तरीका

माननीय संजय कुमार मलिक ने यह भी कहा कि आपसी सुलह समझौते द्वारा लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि इसमें पक्षकारों के मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण होता है।

बैठक में माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन स्तर के सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया से प्रचार-प्रसार की अपील:

बैठक के बाद, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

उन्होंने कहा कि इससे वादकारियों को इसका अधिकतम लाभ मिल सकेगा और लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सकेगा।

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विवेक कुमार जैन
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