83 वर्षीय बुजुर्ग के उत्पीड़न मामले में बेटे और बहू के ख़िलाफ़ FIR के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

83 वर्षीय एक बुजुर्ग की गुहार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत ने उनके बेटे और बहू के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और मामले की विवेचना के आदेश दिए हैं। बुजुर्ग ने अपनी याचिका में पुत्र और पुत्रवधू पर मारपीट, गाली-गलौज और जबरन पैसे छीनने का आरोप लगाया था।

उत्पीड़न से परेशान बुजुर्ग की गुहार:

न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी फेस-2, थाना सदर के निवासी दिनेश चन्द (83 वर्ष) ने अपने अधिवक्ताओं पुष्पेंद्र पचौरी और मुनेंद्र प्रकाश यादव के माध्यम से सीजेएम अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

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बुजुर्ग ने अदालत को बताया कि वह अपने पुत्र शैलेंद्र कुमार और पुत्रवधू श्रीमती दीप माला (निवासी श्रीराम जी एस्टेट, कह रई, शमशाबाद रोड, आगरा) के उत्पीड़न से तंग आकर मजबूरी में अपने दूसरे पुत्र लोकेंद्र शर्मा के घर (न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी) रह रहे हैं।

आरोप: जबरन पैसे और मारपीट:

दिनेश चन्द का आरोप है कि उनका बेटा शैलेंद्र कुमार वहाँ भी आकर जबरन उनसे पैसे ले जाता है। उनकी पुत्रवधू श्रीमती दीप माला भी वहाँ आकर अभद्रता करती थी।

* हालिया घटना: प्रार्थना पत्र के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025 की दोपहर पुत्रवधू दीप माला वहाँ आईं और अभद्रता व गाली-गलौज करते हुए उनसे एक लाख रुपये की मांग की।

* मारपीट: पैसा न देने पर पुत्रवधू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, और उन्हें जमीन पर गिराकर मारपीट भी की।

* जब बुजुर्ग की दूसरी पुत्रवधू श्रीमती गीता शर्मा और नातिन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो दीप माला ने उनके साथ भी मारपीट की।

पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख

बुजुर्ग दिनेश चन्द ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत थानाध्यक्ष सदर और पुलिस आयुक्त से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए सीजेएम अदालत का रुख किया।

सीजेएम मनजोत मृत्युंजय श्रीवास्तव ने बुजुर्ग के प्रार्थना पत्र और आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, उनके पुत्र शैलेंद्र कुमार और पुत्रवधू श्रीमती दीप माला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सदर को दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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