आगरा के परिवार न्यायालय ने डीजीपी लखनऊ एवं पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर भरण पोषण की राशि अदा कराने के निर्देश दिए

परिवार मामले मुख्य सुर्खियां
विपक्षी को 7 नवंबर तक गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश

आगरा 21 अगस्त।आगरा के अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा के न्यायालय में थाना शाहगंज का एक मामला लोंगश्री बनाम राम भजन का एक विचाराधीन है ।

इस मामले में वादिया के पति द्वारा अभी तक भरण पोषण की धनराशि जमा न करने तथा न्यायालय में हाजिर न होने पर अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी लखनऊ एवं पुलिस आयुक्त आगरा को पत्र भेज कर निर्देश दिया है वह विपक्षी राम भजन पुत्र छीतर सिंह निवासी ग्राम सामना थाना

फतेहपुर सीकरी जिला आगरा जिस पर भरण पोषण की 61000 की वसूली हेतु वारंट जारी किए गए है लेकिन विपक्षी तय धनराशि को अपनी पत्नी लोंगश्री को अदा नहीं कर रहा है जिसके लिए न्यायालय ने पत्र के साथ रिकवरी वारंट भी जारी किए हैं को आवश्यक रूप से 7 नवंबर 2024 को को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें एवं विपक्षी से भरण पोषण की धनराशि अदा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वादिया की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट द्वारा की जा रही है।

विवेक कुमार जैन
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