आगरा 21 फ़रवरी ।
पत्नी द्वारा स्वयं एवं अपनी दो पुत्रियों के भरण पोषण हेतु प्रस्तुत वाद को आगरा परिवार अदालत ने खारिज करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार थाना सदर के जंगजीत नगर निवासनी वादनी मुकदमा की शादी थाना एत्माद्दोला के ट्रांस यमुना निवासी युवक के साथ 24 फरवरी 2008 को हुई थी।
दहेज से सन्तुष्ट नही होने के कारण ससुरालीजनों द्वारा वादनी को उत्पीड़ित कर कार की मांग की जाती थी। विवाह के उपरांत वादनी के दो पुत्रियों ने जन्म लिया।16 सितम्बर 2019 को ससुरालीजनों द्वारा वादनी को घर से निकाल दिया। जिस पर उसने स्वयं एवं अपनी पुत्रियों के भरण पोषण हेतु अदालत में मुकदमा दायर किया था।
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विपक्षी पति द्वारा अपने अधिवक्ता शैलेन्द्र पाल सिंह एवं सत्य प्रकाश बघेल के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ हुये विवाह विच्छेद के आदेश की प्रति दाखिल कर कथन किया गया कि वह उक्त मुकदमे के निस्तारण में वादनी को एक लाख रुपये एवं उसकी पुत्रियों के लिये 75-75 हजार रुपये दे चुका हैं ।
जिस पर अदालत ने वादनी का मुकदमा खारिज करने के आदेश दिये।
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