दहेज हत्या आरोपी पति, सास, ससुर, देवर एवं ननद को दस वर्ष कैद और 75 हजार रुपये के अर्थ दंड की सज़ा

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आगरा १८ अप्रैल ।

दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति ,सास, ससुर, देवर एवं ननद को दोषी पातें हुये एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विजय सिंह निवासी मोतीलाल नेहरू रोड, पीर कल्याणी, थाना हरीपर्वत की पुत्री श्रीमती आरती की शादी 13 सितम्बर 2012 को आरोपी दिनेश उर्फ बंटी पुत्र ओम प्रकाश निवासी बड़ी बस्ती कस्बा अछनेरा, जिला आगरा के साथ हुई थी।

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वादी के अनुसार पुत्री का पति दिनेश उर्फ बंटी, सास श्रीमती धर्मवती उर्फ राजकुमारी, ससुर ओम प्रकाश, देवर राजकुमार एवं ननद मीना दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये मायके से लाने के लिये उस पर दबाब डालते थे।

मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 19 अप्रेल 2015 की दोपहर एक बजे वादी की पुत्री पर ज्वलनशील पदार्थ डाल उसे आग के हवाले कर दिया।जिसकी इलाज के दौरान 20 अप्रेल 2015 को मौत हो गयी।

एडीजें 16 माननीय अपूर्व सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी शशि शर्मा के तर्क पर आरोपियों को दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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