फोटो के आधार पर 14 वर्षीया छात्रा को ब्लैक मेल करने के आरोपी की अग्रिम जमानत जिला जज ने की स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
छात्रा से दो लाख पचास हजार रुपये ले चुके थे आरोपी

आगरा 25 फरवरी ।

14 वर्षीया छात्रा को फोटो एवं ऑडियो को लेकर ब्लैक मेल एवं अन्य धारा में आरोपित हर्ष कुमार उर्फ हर्ष ठाकुर पुत्र राजन लाल निवासी सविता गली, सती नगर नरायच, थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये है ।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा वादी ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकीं 14 वर्षीया पुत्री कक्षा-8 की छात्रा है ।विगत कई माह से वह गुमसुम और डरी सहमी रहती थी।

कई महीनों से उसके घर से रुपयें भी गायब हो रहे थे। बच्चों से सख्ती से पता करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पैसे निकाल आरोपी हर्ष ठाकुर एवं सन्नी जाट को देती है।

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वह उसे फोटो एवं ऑडियो के आधार पर ब्लैक मेल करते है।उन्होंने उसे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया था।वादी की पुत्री से आरोपी दो ढाई लाख रुपये वसूल चुके थे ।

आरोपी की तरफ से उसके अधिवक्ता नगेन्द्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी ने अग्रिम जमानत पर तर्क दिये कि आरोपी के पिता आर.ओ. वॉटर की सप्लाई करते है।

वादी पर उनके 2,240/- रुपये उधार चल रहे थे। पानी की सप्लाई बंद करने के विवाद में झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नही है। जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्क पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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