आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को आदेश: बकाया एरियर रद्द कर उपभोक्ता से ले केवल करेंट बिल

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आगरा १७ जुलाई ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम सिकंदरा को एक बड़ा झटका देते हुए बकाया एरियर की मांग को निरस्त कर दिया है।

आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विद्युत निगम को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता मुकेश कुमार से केवल उनके वर्तमान बिल का ही भुगतान ले।

मामला सत्यमपुरम, दौरेठा नंबर 2, शाहगंज, आगरा निवासी मुकेश कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने अपने अधिवक्ता राजवीर सिंह कठेरिया के माध्यम से आयोग में मुकदमा दायर किया था।

मुकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 10 अगस्त 2015 को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, सिकंदरा से एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया था और वर्षों तक नियमित रूप से बिलों का भुगतान किया।

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हालांकि, कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण उनका कारोबार ठप पड़ गया, जिससे वे विद्युत बिल जमा नहीं कर पाए। इसी दौरान उनका विद्युत मीटर भी जल गया, जिसकी सूचना विभाग को देने के बावजूद मीटर बदला नहीं गया।

मुकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए 2,07,963.81/- रुपये के बकाया एरियर को निरस्त कर दिया।

आयोग ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि वे वादी से केवल 4,867/- रुपये का वर्तमान बिल ही वसूल करें।

यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे थे।

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विवेक कुमार जैन
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