साइबर ठगी: वादी को मिलेगी फ्रीज कराई गई ₹24,000/- की धनराशि

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
एसीजेएम-2 ने यूपीआई ठगी के खाते से राशि अवमुक्त करने का दिया आदेश

आगरा।

साइबर ठगी के एक मामले में, एसीजेएम-2 (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2) माननीय बटेश्वर कुमार की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साइबर ठगों के खाते में होल्ड/फ्रीज कराई गई ₹24,000/- (चौबीस हजार रुपये) की धनराशि को वादी (शिकायतकर्ता) के हक में अवमुक्त (रिलीज़) करने का आदेश दिया है।

यूपीआई के माध्यम से हुई थी ठगी:

यह मामला वादी सचिन कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता सतीश चंद के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद सामने आया। वादी के अनुसार, 3 अगस्त 2025 को कैनरा बैंक की मनखेड़ा शाखा में स्थित उनके खाते से साइबर ठगों ने यूपीआई आईडी (UPI ID) का उपयोग करके पैसे निकाल लिए थे।

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ठगों ने यह राशि निकालकर दो अलग-अलग बैंकों के खातों में तुरंत ट्रांसफर कर दी थी। वादी ने साइबर थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत दर्ज होने से पहले ही आरोपी ठग राशि निकाल चुके थे।

पुलिस ने तत्परता से फ्रीज कराई राशि:

हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण, ₹24,000/- की धनराशि को उन खातों में होल्ड/फ्रीज करा दिया गया था, जहाँ ठगों ने राशि ट्रांसफर की थी।

न्यायालय में वादी के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के बाद, एसीजेएम-2 ने वादी के पक्ष में उक्त फ्रीज कराई गई राशि को रिलीज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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