आगरा।
जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-23) माननीय अमित कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव और मेडिकल रिपोर्ट (डॉक्टर के बयान) के आधार पर आरोपी पति सत्येंद्र सिंह और सास श्रीमती अनीता उर्फ सुनीता को दोषमुक्त (बरी) करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले का विवरण:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजेंद्र (निवासी शास्त्रीपुरम, थाना सिकंदरा) ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि उनकी पुत्री सोनिका का विवाह 22 अप्रैल 2016 को सत्येंद्र सिंह (निवासी शारदा विहार, बोदला) के साथ हुआ था।
आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही पति, सास और अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में कार और नकदी की मांग को लेकर सोनिका को प्रताड़ित कर रहे थे।
वादी का आरोप था कि मांग पूरी न होने पर 12 अक्टूबर 2018 को आरोपियों ने सोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया।
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बरी होने का मुख्य आधार: डॉक्टर की गवाही
सुनवाई के दौरान अदालत में वादी राजेंद्र, मृतका के भाई नरेश, पंचनामे के गवाह धर्मेंद्र सिंह और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर राजेश सिंह सहित कुल 8 गवाह पेश किए गए।
इस मामले में डॉक्टर राजेश सिंह का बयान निर्णायक साबित हुआ:
* पोस्टमार्टम रिपोर्ट: डॉक्टर ने अपनी गवाही में स्पष्ट किया कि मृतका के गले पर जो निशान थे, वे केवल फांसी के फंदे पर लटकने (Antemortem Hanging) के थे।
* चोट के निशान: मृतका के शरीर पर मारपीट या गला घोंटने (Strangulation) के कोई अन्य निशान नहीं पाए गए।
* आत्महत्या बनाम हत्या: मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का था।
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न्यायालय का निष्कर्ष:
आरोपियों के अधिवक्ता अरविंद कुमार पुष्कर ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष हत्या के आरोपों को साबित करने में विफल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से आरोपियों के पक्ष में है।
इन तर्कों से सहमत होते हुए एडीजे-23 माननीय अमित कुमार ने आरोपी पति सत्येंद्र और सास अनीता को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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