आगरा 05 दिसम्बर ।
प्लास्टिक गोदाम में कार्यरत महिला श्रमिक के साथ दुराचार एवं धमकी देने के मामले में आरोपित ठेकेदार अजय राठौर पुत्र महेश राठौर निवासी बल्देव नगर गोबर चौकी थाना ताजगंज को पर्याप्त सबूत के अभाव में एडीजे 10 माननीय काशीनाथ ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकी बहन पल्स रिसोर्ट मैरिज होम के पीछें राहुल प्लास्टिक गोदाम में कार्य करती थीं।
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वहाँ आरोपी अजय राठौर ठेकेदार था । 11 नवम्बर 2021 की शाम पीड़िता गोदाम पर अकेली थी उसी दौरान आरोपी ठेकेदार अजय राठौर ने वादी की बहन को दबोच उसके साथ जबरन दुराचार कर किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश किये गये। गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास, घटना की रिपोर्ट तीन दिन की देरी से दर्ज कराने, स्वतंत्र गवाह कें अभाव, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एवं आरोपी ठेकेदार के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर एडीजें 10 माननीय काशीनाथ ने आरोपी को संदेह का लाभ प्रदान कर बरी करने के आदेश दियें।
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अदालत ने आदेश में नजीर का हवाला दें, कहा कि फौजदारी मामले मे संदेह चाहें जितना प्रबल हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता यदि मामले के तथ्य एवं परिस्थिति ऐसी मांग करती हो तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।
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