आगरा 22 अक्टूबर ।
आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी से पीड़ित को वाहन की बीमित राशि के रूप में 3,80,475/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Also Read – आगरा के अदालत ने घर में घुस कर मारपीट करने एवं अन्य आरोप में तीन वर्ष का सुनाया कारावास

मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओमवीर यादव निवासी लक्ष्मी नगर फिरोजाबाद ने माल लाने ले जाने के लिये छोटा हाथी ले कर उसको विपक्षी से बीमित कराया था। बीमित अवधि के दौरान जनपद न्यायालय डबरई फिरोजाबाद के गेट के सामने से वादी का वाहन चोरी चले जाने पर उसके द्वारा थाना मटसेना में रिपोर्ट दर्ज करायी गई ।
Also Read – आगरा की अदालत ने अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सुनायी तीन वर्ष की कैद की सज़ा
बीमा कंपनी को चोरी की सूचना दी गईलेकिन बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज कर देने पर वादी द्वारा मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने वादी को बीमा कंपनी से 3,80,475/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






