उपभोक्ता अदालत ने किए इंश्योरेंस कंपनी से 3,80,475/- रु दिलाने के आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 22 अक्टूबर ।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी से पीड़ित को वाहन की बीमित राशि के रूप में 3,80,475/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओमवीर यादव निवासी लक्ष्मी नगर फिरोजाबाद ने माल लाने ले जाने के लिये छोटा हाथी ले कर उसको विपक्षी से बीमित कराया था। बीमित अवधि के दौरान जनपद न्यायालय डबरई फिरोजाबाद के गेट के सामने से वादी का वाहन चोरी चले जाने पर उसके द्वारा थाना मटसेना में रिपोर्ट दर्ज करायी गई ।

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बीमा कंपनी को चोरी की सूचना दी गईलेकिन बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज कर देने पर वादी द्वारा मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने वादी को बीमा कंपनी से 3,80,475/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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