आगरा:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में मेसर्स स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक ग्राहक को इलाज का पूरा खर्च देने का आदेश दिया है।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने पीड़ित शुभम अग्रवाल को ₹1,26,264/- का अकाउंट पेई चेक प्रदान कर राहत पहुँचाई।
क्या है पूरा मामला ?
आगरा के आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा के निवासी शुभम अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता रजनीश कुशवाहा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में एक याचिका दायर की थी।
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उन्होंने बताया कि साल 2023 में उन्होंने ₹12,479/- का प्रीमियम देकर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से एक हेल्थ पॉलिसी ली थी, जिसमें उनकी पत्नी भी बीमित थीं।
बीमा अवधि के दौरान, जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो उन्हें सरकार नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इलाज का खर्च लगभग ₹1.10 लाख था।
आरोप है कि ₹10 लाख का बीमा होने के बावजूद, इंश्योरेंस कंपनी ने शुरुआत में सिर्फ ₹11,000/- की ही अनुमति दी।
22 सितंबर, 2024 को जब उनकी पत्नी का ओवरी में सिस्ट का ऑपरेशन हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस भुगतान देने से इनकार कर दिया। इसके चलते शुभम को ऑपरेशन, दवाइयों और पैथोलॉजी का सारा खर्च अपनी जेब से देना पड़ा।
आयोग ने दिया राहत भरा फैसला:
इसके बाद शुभम अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान, आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने शुभम के पक्ष में आदेश पारित किया।
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आदेश के बाद, इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग के खाते में राशि जमा कराई, जिसके बाद शुभम अग्रवाल को ₹1,26,373/- का चेक सौंप दिया गया।
इस फैसले से पीड़ित को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की भी जीत हुई।
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