आगरा ४ जुलाई ।
कलेक्ट्रेट में अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त और फर्जी लाइसेंस के ज़रिए हथियारों की बिक्री से जुड़े एक बड़े मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सारस्वत की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इस मामले में एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त असलाह बाबू सहित छह लोग आरोपी हैं।
थाना नाई की मंडी में दर्ज इस मामले की शिकायत एटीएस के निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने की थी। उन्होंने बताया था कि मोहम्मद ज़ैद खान, राजेश कुमार बघेल, भूपेंद्र सारस्वत, शिव कुमार सारस्वत, शोभित चतुर्वेदी और सेवानिवृत्त असलाह बाबू संजय कपूर धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के तहत अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त और फर्जी लाइसेंस के ज़रिए हथियारों के क्रय-विक्रय में शामिल थे।
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आरोपी भूपेंद्र सारस्वत की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय और विवेक शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।
इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट का यह निर्णय मामले की आगे की जांच और अन्य आरोपियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चर्चा \ का विषय बन गया है।
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