5 लाख 37 हजार रुपये के चैक डिसऑनर आरोप से शीत ग्रह स्वामी दोषमुक्त

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
विचारण के दौरान उजागर हुआ कि आरोपी द्वारा कर दिया गया था पूर्ण भुगतान
आरोपी ने बतौर सिक्योरिटी दिया था चैक
वादनी ने भुगतान प्राप्त होने के बाद भी चैक नही किये थे वापस

आगरा १९ मई ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित एस एस शीत ग्रह प्राइवेट लिमिटेड लोह करेरा, किरावली रोड रुनकता के प्रोप्राइटर सत्य वीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह वीरवान ने दोष मुक्त करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार श्रीमती वीना गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार गुप्ता निवासनी निखिल उद्यान पश्चिमपुरी सिकन्दरा जिला आगरा ने एस एस शीत ग्रह लोहकरेरा किरावली रोड रुनकता के प्रोप्राइटर सत्य वीर सिंह के विरुद्ध आलू की रकम के बाबत 5 लाख 37 हजार की रकम का चेक डिसऑनर होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मुकदमे के विचारण के दौरान शीत ग्रह स्वामी के वरिष्ठ अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सैना ने अदालत के समक्ष तथ्य उजागर किये की शीत ग्रह स्वामी ने बतौर सिक्योरिटी उक्त चैक दिये थे।

वादनी को पूर्ण भुगतान करने के बाद भी उसने चैक गुम होने का हवाला दे उक्त चैक शीत ग्रह स्वामी को वापस नही कर उस चैक में ओवरराइटिंग कर उक्त मुकदमा दायर कर दिया गया।

इस बाबत साक्ष्य भी प्रस्तुत करने पर अदालत ने शीत ग्रह स्वामी को दोष मुक्त करने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “5 लाख 37 हजार रुपये के चैक डिसऑनर आरोप से शीत ग्रह स्वामी दोषमुक्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *