पत्नी से अवैध संबंधों के शक में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: १२ अगस्त ।

अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति की गैंती से निर्मम हत्या करने के दोषी को अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे -5) माननीय मृदुल दूबे ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 25 अप्रैल 2020 का है, जब जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में सत्यवीर ने अपने ही गांव के लेखराज की गैंती से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी।

लेखराज के भाई दलवीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी सत्यवीर को शक था कि उसकी पत्नी के लेखराज के साथ अवैध संबंध हैं।

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पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना वाले दिन ही आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई गैंती भी बरामद कर ली थी।

एडीजीसी (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ) प्रवीण कुमार पाराशर ने अदालत में सबूत और दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने सत्यवीर को दोषी करार दिया।

अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए सत्यवीर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विवेक कुमार जैन
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