पुलिस ने नोटिस की तामील के बाद भी ना तो आख्या प्रेषित की ना ही नोटिस का स्पष्टीकरण दिया
आगरा 11 दिसम्बर ।
वर्तमान समय में पुलिस इतनी निर्कुश हो गई है कि आम जनता की तो छोड़िए अदालत के भी आदेश नहीं मानती है ।विगत दिवस अदालत के आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर पुलिस आयुक्त को हाईकोर्ट द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करनें का आदेश हो या थाना ताजगंज के चौकी प्रभारी को अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर हिरासत में लेने का मामला हो पुलिस किसी भी प्रकार सबक सीखने को तैयार नहीं हैं।
सीजेएम माननीय अचलप्रताप सिंह ने अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर थाना ताजगंज से सम्बंधित मामलें में मुकदमें कें विवेचक कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही हेतु आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार आदित्य सिंह तोमर निवासी विनय नगर सेक्टर 4 बहोड़ापुर गिर्द ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं साजिद अहमद के माध्यम से थाना ताजगंज में निरुद्ध कार संख्या एम.पी.07, सी.एल. 0777 को रिलीज कराने के बाबत 25 नवम्बर 24 को सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ।
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जिस पर सीजेएम द्वारा थानाध्यक्ष ताजगंज से आख्या तलब की गई थी । मुकदमें के विवेचक द्वारा आख्या अदालत में प्रेषित नहीँ करने पर सीजेएम ने 7 दिसंबर को विवेचक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हो आख्या एवं स्पष्टीकरण के आदेश दिये थे।
विवेचक को प्रेषित नोटिस में सीजेएम नें स्पष्ट किया था कि न्यायिक कार्य में पहुंची बाधा के लियें क्यों ना उनकें विरुद्ध विधिनुसार दंडात्मक वाद दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें ? साथ ही यह भी कथन किया था कि नियत तारीख पर विवेचक अदालत में उपस्थित हो अदालत कें आदेश का अनुपालन नहीँ करतें हैं तो यह अवधारित करतें हुये कि, उन्हें न्यायालय कें नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना हैं ।
उनकें विरुद्ध एक पक्षीय दंडात्मक कार्यवाही अग्रसारित की जा सकती हैं । नोटिस की तामील होने के बाद भी विवेचक द्वारा ना तो आख्या अदालत में प्रेषित की और ना ही अदालत में हाजिर हो कोई स्पष्टीकरण ही दिया ।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने अदालत के आदेश की अवहेलना पर विवेचक के विरुद्ध 388 बी.एन.एस. के तहत मुकदमा दर्ज कर 17 दिसम्बर के लिये विवेचक को तलब करने के आदेश दिये।
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