चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह की कैद और 3,27,360/- रुपये के जुर्माने की सजा

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 25 फ़रवरी ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित विनोद कुमार शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा निवासी मुहम्मदपुर, दहतोरा, थाना सिकन्दरा को विशेष न्यायालय एन.आई.एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह वीरवान ने 6 माह की कैद एवं 3,27,360/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

मामले के अनुसार जय बजरंग सहकारी आवास समिति के सचिव प्रदीप बंसल निवासी देहली गेट, थाना हरीपर्वत ने अपने अधिवक्ता उपेंद्र मिश्रा के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा द्वारा 23 मार्च 2001 को समिति से भूखंड क्रय किया था। जिसका समिति द्वारा आरोपी के नाम पंजीकृत बैनामा किया गया था।

Also Read – अब सरकार के झांसे में नहीं आयेंगे वकील – एडवोकेट सरोज यादव

आरोपी द्वारा जय बजरंग सहकारी समिति को विकास व्यय जिसमें सड़क निर्माण, सीवर लाइन, नाली निर्माण एवं पार्क आदि का निर्माण होना था के लिए 26 नवम्बर 2015 को 2 लाख 48 हजार रुपये का चैक दिया ।

समिति द्वारा उक्त चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर वादी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करने पर अदालत ने आरोपी को 6 माह कैद एवं 3,27,360/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *