आगरा 08 नवंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित राजकुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी दोरेठा नम्बर 2 थाना शाहगंज जिला आगरा को एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
Also Read – दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को 8 वर्ष कैद

मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार निवासी गांव घुरपुरा, दहतोरा, थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने 5 अक्टूबर 21 को वादी से तीन लाख रुपये उधार लेकर दो साल में वापस करने का वायदा किया था।
समयावधि समाप्त हो जाने पर वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा वादी को दो लाख का चैक दिया जो डिसऑनर हो गया था। वादी के मुकदमे पर संज्ञान ले अदालत ने आरोपी को तलब करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026
- करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - March 25, 2026







